उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर 09 दिसम्बर-2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना मीरजापुर 05 दिसम्बर 2023-
माननीय प्रधान न्यायाधीश जनपद न्यायाधीश, परिवा न्यायालय राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव महोदय, एवं अपर जिला जज नोडल अधिकारी राप्लो०अ०वायु नन्दन मिश्र, अपर जिला जज सचिव लाल बाबू यादव, इण्डियन बैंक के मुख्य प्रबन्धक वसूली प्रविण मिश्रा, व इण्डियन बैंक लॉ आफिसर रतन जोशी, बैंक वरिष्ठ अधिवक्ता बढी विशाल ने संयुक्त रूप से 09 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन मामलों वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों तथा न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण से सम्बन्धित होने वाली लाभ की जानकारी आम जनमानस को होने के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर से प्रचार वाहन को हरी झड़ी दिखाकर खाना किये। प्रधान न्यायाधीश जनपद न्यायाधीश परिवार न्यायालय राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर, वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी वि०रा० अपर जिलाधिकारी भू रा.नगर पालिका परिषद, चकबन्दी विभाग, वन विभाग, एवं समस्त राजस्व के न्यायालयों में 09 दिसम्बर, 2023 दिन शनिवार को समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में सुलह योग्य मुकदमों एवं वैवाहिक प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही उन्होने बताया गया कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफॅन्स डिपाजिट योजना के तहत बादकारी धारा-206 सपठित धारा 253 द०प्र०सं के अन्तर्गत अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेंस डिपाजिट खाता सं0 34906170085 भारतीय स्टेट बैंक डंकीनगंज मीरजापुर में स्वंय उपस्थित होकर अथवा ऑन लाईन जमा कर सकते है और प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवादों में पति पत्नी के विवाद के निस्तारण हुए जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित पीड़िता आवेदक द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया जायेगा और परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थगण द्वारा पक्षकारो को बुलाकर, समझौता के माध्यम से समाधान कराकर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा। लोक अदालत में पारित निर्णय अन्तिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होती है।
अपर जिला जज नोडल अधिकारी वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी न्यायालय, सभी तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय, श्रम आयुका विभाग, नगर पालिका विभाग, विद्युत विभाग एवं समस्त बैंकों के ऋण बकायेदारों के प्री-लिटिगेशन सुलह योग्य मामलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण करने के लिए उन्हे निर्देशित किया गया है। बादकारी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके अपनी समस्या का निदान करा सकते है। डीएलएसए सचिवअपर जिला जज लाल बाबू यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, चेक बाउंस से सम्बन्धित धारा-138 एन.आई. एक्ट वाद एवं बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, बिजली से सम्बन्धित शमनीय दण्ड याद, राजस्व वाद, सिविल वाद, तथा आर्वीट्रेशन निषपादन से सम्बन्धित वादो का निस्तारण किए जायेगे साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय समय में लघु आपराधिक मामलों चालानों के निस्तारण के लिए सभी प्रकार के चालानों के निस्तारण हेतु दिनांक 06-12-2023 से 08-12-2023 तक प्रतिदिन विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है।
समस्त जनमानस तथा समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत तथा विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने मुकदमों एवं पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों को शीघ्र से निस्तारण कराये और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए इस महा अभियान का लाभ उठायें।
आर सी साहू पत्नी गुड़िया साहू सम्पादक