उत्तर प्रदेश बहराइच पुलिस ने 12 दिन की विवेचना व प्रभावी पैरवी द्वारा पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को दिलाया आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश*बहराइच पुलिस ने 12 दिन की विवेचना व प्रभावी पैरवी द्वारा पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को दिलाया आजीवन कारावास*दिनांक 16 जून 2019 को थाना जरवल रोड अंतर्गत कस्बे में 06 वर्षीय बालक की कन्टेनर में शव मिला था,बच्चे के संग दुष्कर्म व हत्या प्रकरण में बहराइच पुलिस द्वारा अभियोग संख्या 134/19 का अभियोग पंजीकृत करते हुए मात्र 12 दिनों में ही आरोप माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया व प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त बबलू उर्फ अर्जुन जायसवाल को माननीय न्यायालय से मात्र 12 सुनवाई दिवस की पैरवी के पश्चात दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित करवाने में सफलता पाई । यह वर्ष का 17 वाँ प्रकरण है जिसमें पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है ।

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