उत्तर प्रदेश बहराइच में ब्लाक प्रमुख के मतदान के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देश
बहराइच 08 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना 05 जुलाई 2021 में नियत समय सारणी के अनुसार प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत 09 जुलाई 2021 कोे पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य उम्मीदवारी वापसी तथा निर्वाचन में विरोध होने की दशा में 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान व अपरान्ह 3 बजे से मतगणना कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर सम्पन्न होना प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि आयोग के पत्र संख्या 4169/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/53-21/2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद बहराइच के समस्त क्षेत्र पंचायतों के नवनिर्वाचित सदस्य प्रमुख, क्षेत्र पंचायत पद के लिए निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (सिस्टम आफ प्रोपार्शनल रिप्रजेन्टेशन) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत(सिंगल ट्रांसर्फेबुल वोट) द्वारा तथा मतदान, गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान(प्राक्सी) द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। मतदान में सदस्यों (निर्वाचकों) द्वारा मतपत्र पर अधिमान(प्रीफे्रन्स) अन्तर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंक) यथा 1,2,3……..में अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा।
बाबू खान