उत्तर प्रदेश मेरठ कैंट बोर्ड ने बंगला नंबर 210 बी और 62 कोठियों को खाली करने के लिए लोगों को 48 घंटे क अल्टीमेटम दिया है। बोर्ड की तरफ से लोगों को नोटिस देने के बाद इसकी मुनादी भी कराई गई है। कैंट बोर्ड का तर्क है कि हाईकोर्ट ने इन कोठियों के ध्वस्तीकरण का आदेश दे रखा है। वहीं संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट ने ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास का एलान करते हुए रेजिडेंट्स के साथ सीईओ से मिलने की बात कही है। बंगला नंबर 210 बी में 10.5 एकड़ में आर-आर मॉल और 62 कोठियां बनीं थीं। कैंट बोर्ड का तर्क है कि ये सब अवैध निर्माण है और हाईकोर्ट ने इनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। वर्ष 2016 में 9 जुुलाई को आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण के दौरान दीपक शर्मा, हनी शर्मा सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में 24 अप्रैल को आरआर मॉल के आगे की दुकानें तोड़ीं गईं।
मांगी फोर्स, होगी कार्रवाई
सीईओ ज्योति कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही 62 कोठियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। इसके लिए 48 घंटे पूर्व मुनादी करा दी है। डीएम, एसएसपी को पत्र लिख मजिस्ट्रेट और पुलिस से फोर्स भी मांगी गई है।
सह सम्पादक सुशिल रस्तोगी