उत्तर प्रदेश ललितपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल द्वारा दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मे लाते हुए संपूर्ण जनपद ललितपुर की सीमाओं मैं आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किए है जिले में पूर्व से टोटल लॉक डाउन मैं किसी भी व्यक्ति को साय07 बजे से सुबह07 बजे तक अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी जिले की सभी सीमाये सील की जाती है किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा मैं बाहरी लोगों का आगमन बिना वैद्य पास प्रतिबंधित किया गया है जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु ऑनलाइन पास लेना होगा एवं प्रदेश की सीमा के बाहर आने जाने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर पास लेना होगा जिले में निवासरत नागरिकों को घर से बाहर जाने पर माक्स लगाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु02 गज दूरी बनानी होगी तथा किसी भी क्षेत्र में भीड़ एकत्रित नहीं होगी मेडिकल दुकान और अस्पताल सब्जी किराने की दुकान दूध की दुकान पेट्रोल पंप गैस एजेंसी एवं उनके गोदामों को छोड़कर शेस समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं चुकि परिस्थितियों की संवेदनाशीलता कुछ इस प्रकार है कि समायाभाव के कारण उनको जिन्हे की यह आदेश अभिप्रेत है व्यक्तिगत रूप से सुना जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय है रूप से पारित किया जाता है जो दिनांक 16 से 30 मई 2020 तक प्रभावी हुआ यह आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड स हिंसा की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी
रिपोर्टर सुरेंद्र सपेरा