उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी लखनऊ से और।

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उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी लखनऊ से ।

● सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित।

● सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।

● कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद।

● ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।

● किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

● सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।

● मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी।

● डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी।

● कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे।

● प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य।

● निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

● सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे।

● विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति।

● बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित।

● पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे।

● वीकेंड लॉकडाउन।

शुक्रवार शाम 6 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक।।

आर सी साहू सम्पादक

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