उ प्र ज. मिर्जापुर मुकुन्दपुर थाना पड़री पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 25,000.00- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
उ प्र ज.मिर्जापुर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में, थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 25,000.00- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण ।
दिनांक 22.06.2021 को थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 81/2021 धारा 376 भादवि व 4 लैंगिक एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 19.07.2021 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 09.05.2022 को मा0न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा 376 भादवि व 4 लैंगिक एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
सजायाफ्ता अभियुक्त
नन्हू मौर्या पुत्र शीतला प्रसाद मौर्या निवासी मुकुन्दपुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।
प्रधान सम्पादिका गुड़िया