नई दिल्ली आरबीआई और केंद्र से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने

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नई दिल्ली आरबीआई और केंद्र से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने

नई दिल्ली आरबीआई और केंद्र से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने
ईएमआई में 3 माह की छूट तो ब्याज क्यों लगाया बैंकों ने
आरबीआई के दिशानिर्देशों का नहीं मिल रहा उपभोक्ताओं को फायदा

नई दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई रिजर्व बैंक एवं केंद्र सरकार को ई एमआई में 3 महीने की छूट के दौरान ब्याज वसूलने के मामले में एक नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है कोरोना संकट के दौरान बैंकों ने ग्राहकों को होम लोन कमर्शियल लोन एवं अन्य खर्च किए माई में 3 महीने की छुट्टी थी जिसे तीन और महीने बढ़ाकर अगस्त 2020 तक कर दिया था
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर सा की पीठ ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई की याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता और कुमार दुष्यंत ने पीठ को बताया कि आई से छूट लेने पर ग्राहकों से इस अवधि के दौरान चक्रवर्ती ब्याज वसूला जा रहा है इस संकट की घड़ी में लोग बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं ऐसे में अगर ब्याज वसूला जाएगा तो छूट का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा इससे पहले 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को यह परीक्षण करने को कहा था की क्या बैंकों द्वारा उसके 27 मार्च के सर्कुलर के तहत ग्राहकों को 3 महीने के लिए ईएमआई शेरा दी जा रही है या नहीं तब कोर्ट ने कहा था कि लगता है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा

यह बात तो सही है व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए व्यापारियों की चेन टूट गई है जिन व्यापारियों ने लोन लेकर अपना व्यापार को आगे बढ़ाया वह ना तो कर्मचारियों का वेतन निकाल पा रहे हैं और अपने बच्चों के लालन पोषण में भी उनको कठिनाइयां हो रही है ऊपर से बैंक चक्रवर्ती ब्याज लगाने पर उतारू हो गया है छोटे व्यापारियों किया तो जमा पूंजी भी जीरो हो गई है ऊपर से 60 दिन से ज्यादा हो गया है दुकानों को बंद पड़े हुए अब देखना यह है कि बैंक ब्याज में छूट देता है या नहीं

उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ ललित अपराध लाइव न्यूज़ चैनल सुशील रस्तोगी की खास रिपोर्ट

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