मध्यप्रदेश छिन्दवाड़ा के अमरवाड़ा मैं अपर सत्र न्यायालय मूर्ति द्वारा हत्या के दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास मृतक की पत्नी को प्रतिकर दिए जाने के आदेश एवं सिफारिश की गयी और ।

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हत्या के दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास

मृतक की पत्नी को प्रतिकर दिए जाने के आदेश एवं सिफारिश

मध्यप्रदेश छिन्दवाड़ा के अमरवाड़ा: अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश  अजयनील करोठिया द्वारा हत्या के दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा बताया गया कि थाना हर्रई के अपराध क्रमांक 91/18, सत्र प्रकरण क्रमांक 55/18, धारा 302, 201, 34 भादवि. अंतर्गत आरोपियों को दोषी पाए जाने पर दिनांक 20/01/2022 को दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपीगण टंटू उर्फ विनोद ठाकुर निवासी नगदुआ मंगरधा जिला नरसिंहपुर एवं जलेशी धुर्वे निवासी कोहपानी थाना हर्रई द्वारा एक राय होकर शिवशंकर तेकाम निवासी कोहपानी थाना हर्रई की पैसों के लेनदेन को लेकर हत्या की एवं मृतक के मृत शरीर को छुपाकर साक्ष्य छुपाने का अपराध किए जाने के आरोप में थाना हर्रई द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा पैरवी कर आरोपियों पर उक्त अपराध के आरोप साबित किये गए, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जुर्माने की राशि में से मृतक की पत्नी पीड़िता दिविया बाई को प्रतिकर प्रदान किए जाने के आदेश किए गए एवं पीड़िता दिविया बाई के पुनर्वास हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत नियमानुसार उचित प्रतिकर दिए जाने हेतु सिफारिश भी की गई।

नितिन शर्मा जिला ब्यूरो चीफ

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