उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर विधानसभा उप निर्वाचन व नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के अनुुमति के बाद ही प्रकाशित करे विज्ञापन

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उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर विधानसभा उप निर्वाचन व नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण
समिति के अनुुमति के बाद ही प्रकाशित करे विज्ञाप मीरजापुर 10 अप्रैल 2023- अपर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति अमरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा 395-छानबे में उप चुनाव एवं नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मीडिया निगरानी समति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। इस अवसर पर मीडिया निगरानी के सदस्य के अलावा अन्य पे्रस प्रतिनिधि उपस्थित रहें। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप यूट्यूब, फंेसबुक आदि) के पदाधिकारी निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक का विज्ञापन बिना मीडिया प्रमाणीकरण समिति के अनुमति के वगैर नही छापा जायेगा। सम्बन्धित राजनैतिक अथवा प्रत्याशी अथवा सर्मथक के द्वारा विज्ञापन प्रकाश प्रसारण के पूर्व एम0सी0एम0सी0 से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। मीडिया संस्थान के पदाधिकारी से यह अपील है कि किसी द्वारा दिये गये विज्ञापन के साथ सम्बन्धित व्यक्ति पार्टी से अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन करे अन्यथा निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेश का उल्लघंन मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल प्रत्याशी का समाचार के रूप में एक पक्षीय गुणगान प्रशंसा करने पर पेड न्यूज मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से अपील करते हुये कहा कि वे स्वयं अथवा प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कराने के पूर्व जिला सूचना कार्यालय से विज्ञापन अनुमति हेतु प्रारूप प्राप्त कर अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय भी उपस्थित रहें।
आर सी साहू सम्पादक गुड़िया सम्पादिका

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