उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर 05 दिसम्बर 2023- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी कार्ययोजना 2023-2 के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश मीरजापुर अनमोल पाल महोदय के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विकास खण्ड सीटी, ग्राम भष्मा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भष्मा के प्रागंण में महिलाओं के हितार्थ संरक्षण कानून, अधिकार एवं सर्वाइकल कैंसर से सन्दर्भित विषयों पर विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यकम का शुभारम्भ कर डीएलएसए सचिव लाल बाबू यादव, एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ अधिवक्ता मध्यस्थ ने किया।डीएलएसए सचिवअपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, एएनएम, आशा बहुओं, महिला स्वय सहयता समूह को सम्बोधित करते हुए बताया कि विकास शील देश में महिलाओं के उत्थान में काफी बदलाव हुआ है, और आगे बदलाव होता रहेगा, हमारे भारत का संविधान महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करती है और महिलाओं को गरिमा प्रदान करता है साथ ही हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। उन्हाने बताया कि जागरूकता शिविर के माध्यम से उपस्थित सभी विभागों के आला अधिकारीगण के विभाग में विशेष तौर पर महिलाओं को योजनाओं के लाभ पात्रता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्देश उ०प्र० शासन द्वारा जारी है। योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का अच्छा मंच है। असहास गरीब महिलाएं, माता बहने इसका लाभ अवश्य उठायें ।
महिलाएं परिवार की अग्रणी सदस्य है उनके बगैर परिवार अधूरा है, उनका सम्मान करना चाहिए। सरकार ने विशेष तौर पर महिलाओं की सबलता के लिए कानून बनाये गये है जैसे महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन, घरेलू हिन्सा, महिला उत्पीड़न, भरण-पोषण, मीडियेशन सेन्टर, गहिलाओं के मदद के लिए महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि, और महिलाओं को अंधेरे में गिरफ्तार न करने का कानून बनाये गये है। साथ ही साथ 09 दिसम्बर-2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। महिलाओ के मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर्य है प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्या को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है. उपस्थित आप सभी महिलाओं को संरक्षण कानूनी सहायता से संबंधित पम्प्लेट उपलब्ध कराई जा रही है कृपया उसका अनुसरण करें और लाभ उठाये।
नायब तहसीलदार रेवन्यू श्रीमती कल्पना ने उपस्थित महिलाओं को आकाशीय बिजली, दैवी आपदा, से मृत्यु व्यक्तियों, भेड, बकरी, गांय आदि के मृत्यु परान्त उनके परिजनो को 72 घंटे के अन्दर सूचना थाने व तहसील पर देने तथा मृत्युकारित व्यक्तियों व जानवरों का पोस्टमार्टन अनिवार्य रूप से कराने एवं योजना के अन्तगर्त 4 लाख एवं प्रत्येक जानवर के मृत्यु होने पर प्रति जानवर 4 हजार रूपये सरकार द्वारा प्रदान किये जाने की जानकारी दिए। उन्होने यह भी बताया कि किसी व्यक्ति किसान खातेदार की मृत्यु
होने पर अब महिलओं एवं अविवाहित बालिकाओं का नाम सहखाते में अनिवार्य तौर दर्ज होगा। ज्वाइन्ड खण्ड विकास अधिकारी शिकान्त पाण्डेय ने उपस्थित महिलाओं को ब्लाक से सम्बन्धित प्रदत्त योजनाओं के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी, स्वास्थ्य विभाग से डा० हिमान्शू चतुर्वेदी, डा०एटश्रीवास्तवा, डा० वी.डी.श्रीवास्तव, समाज कल्याण विभाग से श्रीमती शालिनी सिन्हा ने उपस्थित महिलाओं को सवाईकल कैन्सर और महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार, महिला उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, नाचालिन बालिकाओं महिलाओं के साथ बलात्कार पॉक्सो कानून तथा सवाईकल कैंसर सेनेटरी नैपकिन, विघवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यागंजन पेंशन, महिला मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कुपोषण, महिला हेल्पडेस्क, महिला सुरक्षा हेल्प नम्बर, वैवाहिक विवादो आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराये गये। कार्यक्रम में वरिष्ठ सहा० दीपक कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी जयप्रकाश सरोज, आकाश प्रिय, कल्पना यादव, रूपा गुप्ता, प्रीति सिंह, ग्राम प्रधान नीलू सिंह, स्केटरी राजाराम आगनवाडी कार्यकत्री, आशा बहुए, एवं अन्य ग्रामीण महिओं के सराहनी सहयोग से महिला हित संरक्षण विषयक शिविर को सफल बनाया गया।
आर सी साहू पत्नी गुड़िया साहू सम्पादक