उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एकमुश्त समाधान योजना की पंजीकरण की अंतिम तिथि का हुआ विस्तारण
लखनऊ 31 मार्च 2021 एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने में उपभोक्ताओं की उत्साहवर्धक सहभागिता के क्रम में उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मांगों के दृष्टिगत रखते हुए माननीय ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा के निर्देशन में एकमुश्त समाधान योजना की पूर्ण निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि 31,03,2021 को बढ़ाकर 15,04,2021 किए जाने का फैसला उपभोक्ता हित में लिया गया है। पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 ही रहेगी। जिसको जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त भार वाले घरेलू एवं निजी नलकूप श्रेणियों के समस्त विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिए और समय मिल गया है माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा अपील की गई है कि उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण हेतु बिना अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए शीघ्र अति शीघ्र पंजीकरण करवा लें जिससे उनके द्वारा देय शेष मूल बीजक धनराशि समय रहते दी जा सके और वह एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकें
तपेंद्र सिंह राजपूत ब्यूरो चीफ आगरा